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शादी या पार्टी के लिए होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल करना है बुक तो देना पड़ेगा घोषणा पत्र

पटना: बिहार की राजधानी पटना में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, वैंक्वेट हॉल संचालक व उसे बुक कराने वाले लोगों को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके कार्यक्रम या परिसर में शराब का इस्तेमाल नहीं होगा। लोगों को होटल रेस्टोरेंट या अन्य जगह को बुक कराने के पहले इस आशय का लिखित घोषणा पत्र देना होगा। प्रशासन ने इसे अनिवार्य कर दिया है। शराबबंदी को लेकर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ प्रकाशन की सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने तथा प्रभावी मॉनिर्टंरग के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की।

शिकायत मिलने पर फुटेज की होगी जांच
होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिक को सीसीटीवी लगाना जरूरी है। उसका लोकेशन बैंक्वेट हॉल व परिसर में समुचित रूप में रखने को कहा ताकि शादी में शामिल लोगों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सीसीटीवी को कार्यरत अवस्था में रखने को कहा ताकि शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सके तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत, होगी कार्रवाई
शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने तथा लोगों को इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर 15545 और 18003456268 है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आवश्यक सूचना /जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं।

सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम रखा जाएगा गुप्त
शराब पीने और बेचने वाले की सूचना और शिकायत करने वाले व्यक्तियों का नाम एवं पता गुप्त रखा जाएगा। किसी को बताया नहीं जाएगा बल्कि ऐसे लोगों को इनाम भी दिया जाएगा।

अधिकारी रखेंगे निगरानी
अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल व बैंक्विट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ एवं एसडीपीओ विशेष नजर रखेंगे तथा समुचित मॉनिर्टंरग कर शराब के धंधेबाजो एवं सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आयुक्त ने शराब के अवैध धंधों-उत्पादन, भंडारण, बिक्री, सेवन आदि कार्य में संलिप्त व्यक्ति कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने तथा दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शराब की अवैध बिक्री के संबंध में मिल रही शिकायत के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त ने डीएम, एसएसपी को शराब की होम डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मुहल्ले, टोले व व्यक्ति को चिह्नित कर कार्रवाई करने को कहा।

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