मेरठ में साइबर फ्रॉड से अर्जित 2.50 करोड़ की अवैध अचल संपत्ति कुर्क
अलाउद्दीन के विरुद्ध साइबर फ्रॉड सहित विभिन्न धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं।
Meerut News: थाना लोहियानगर पुलिस ने साइबर फ्रॉड से अर्जित 2.50 करोड़ की अवैध अचल सम्पत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क कर ली गई। थाना लिसाड़ी गेट पर पंजीकृत गैंग लीडर अलाउद्दीन पुत्र अय्यूब निवासी 232, गली नं0 24, डी-ब्लॉक जाकिर हुसैन कॉलोनी थाना लोहियानगर हाल निवासी जामिया रेजीडेंसी, बिजली बम्बा बाईपास थाना लोहियानगर द्वारा साइबर फ्रॉड के माध्यम से अवैध रूप से धन अर्जित कर चल-अचल सम्पत्ति बनाई थी।
साइबर फ्रॉड सहित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत
अलाउद्दीन के विरुद्ध साइबर फ्रॉड सहित विभिन्न धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा आमजन के साथ साइबर अपराध कर अवैध धन अर्जित किये जाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी के आदेश पर थाना लोहियानगर पुलिस ने अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क कर लिया।
कुर्क/जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण
साइबर फ्रॉड से अर्जित की गई संपत्तियों में जिनको पुलिस ने कुर्क किया उनमें बाजोट में चार प्लॉट। रेजीडेंसी कॉलोनी आवासीय प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 114.19 वर्ग मीटर है। कुर्क की गई सम्पत्तियों का सर्किल रेट के अनुसार अनुमानित कीमत 98,04,053 रुपये तथा वर्तमान में बाजारी कीमत करीब 2.50 करोड है। मौके पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर लोगों को सचेत करते हुए संपत्ति पर जब्तीकरण का बोर्ड और नोटिस चस्पा कर किया गया।



