उत्तराखंडराज्य

उत्तराखंड में नियमों के खिलाफ धार्मिक शिक्षा देने पर मदरसे होंगे सील, 5 लाख तक जुर्माना; धामी सरकार ने पेश किए 9 विधेयक

गैरसैंण: उत्तराखंड की धामी सरकार ने विधानसभा के गैरसैंण सत्र के पहले दिन मंगलवार को नौ विधेयक सदन में पेश किए। इनमें अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन कर धार्मिक शिक्षा देने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। जांच में उल्लंघन की पुष्टि होने पर संस्थान को सील करने के साथ पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

धार्मिक शिक्षा के नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक की धारा 16 में बदलाव कर कार्रवाई के प्रावधानों को सख्त किया गया है। यदि संबंधित प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 3(1) के उल्लंघन में धार्मिक शिक्षा दिए जाने या धारा 14 में निर्धारित शर्तें तोड़े जाने की जानकारी मिलती है, तो मामले की जांच की जाएगी।

जांच के बाद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संस्थान को सील किया जा सकेगा और उस पर पांच लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकेगा। इसके अलावा संस्थान के संचालन के लिए रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान भी है। यदि जांच में आपराधिक कृत्य सामने आता है, तो एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। हालांकि, कार्रवाई से पहले संबंधित संस्थान को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

शैक्षणिक संस्थानों को दो श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव

संशोधन विधेयक की धारा 2 में बदलाव के तहत शैक्षणिक संस्थानों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कक्षा आठ तक की पढ़ाई कराने वाले संस्थानों के लिए सक्षम प्राधिकारी से मान्यता लेना जरूरी होगा, जबकि कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यालयों को विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध होना होगा।

कक्षा आठ तक के स्कूलों को मान्यता देने और उसका नवीनीकरण करने के लिए सरकार की ओर से नामित सक्षम प्राधिकारी को अधिकृत करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

संसदीय कार्यमंत्री समेत चार मंत्रियों ने पेश किए विधेयक

गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार ने कुल नौ विधेयक सदन के पटल पर रखे। संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल के साथ मंत्री सतपाल महाराज, खजान दास और डॉ. धन सिंह रावत ने अपने-अपने विभागों से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किए।

ये नौ विधेयक सदन में किए गए पेश

सरकार की ओर से पेश किए गए नौ विधेयकों में अलग-अलग विभागों और क्षेत्रों से जुड़े संशोधन तथा नए प्रावधान शामिल हैं।

  1. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक
  2. उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक
  3. उत्तराखंड सिंचाई जल निकासी विधेयक
  4. उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक
  5. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक
  6. उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और नियमन) (संशोधन) विधेयक
  7. उत्तराखंड जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) द्वितीय विधेयक
  8. सिविल विधि (संशोधन) विधेयक
  9. उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक

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