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राजस्थान हाईकोर्ट से मुनेश गुर्जर को मिली राहत, निलंबन पर रोक लगाते हुए पुन जांच के दिए आदेश

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट से हैरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर को एक बार फिर से राहत मिली है। महापौर मुनेश गुर्जर के पुन निलंबित करने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निलंबन के मामले में रोक के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निलंबन को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप दंड ने जारी किए हैं।

जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकल पीठ ने मामले की प्रारंभिक जांच को पुन: करने के लिए आदेश दिए है। महापौर मुनेश गुर्जर की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह ने पैरवी की और एक बार फिर से हाईकोर्ट ने मामले में निलंबन के आदेश पर रोक लगाते हुए पुन जांच के आदेश दिए हैं।

महापौर मुनेश गुर्जर वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंची हैं जहां उन्हें यह खुशखबरी मिली है। हाईकोर्ट के आदेश पर खुशी जताते हुए महापौर मुनेश गुर्जर ने कहा कि एक बार फिर से सत्य की जीत हुई है। मुनेश गुर्जर को लगातार दूसरी बार हाईकोर्ट से राहत मिली है।

बता दें कि महापौर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को पट्टे की एवज में रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। जिसको लेकर राज्य सरकार ने मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।

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