देहरादून (गौरव ममगाई)। अब उत्तराखंड में सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों में भी आरक्षण का लाभ लिया जा सकेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सोमवार शाम को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
शासनादेश के अनुसार, शासकीय कार्यालयों में अधीनस्थ सेवाओं में होने वाली वाली भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था को पूर्णतः लागू किया जाएगा। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने समस्त मुख्य अपर सचिव एवं प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, समस्त विभागाध्यक्षों को शासनादेश भेजा है।
बता दें कि अभी तक सिर्फ सरकारी विभागों में भर्ती परीक्षा के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में ही आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जा रहा था, लेकिन अब आउटसोर्स की भर्ती में पहली बार आरक्षण को लागू किया जा सकेगा।