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सत्येंद्र जैन को SC से मिली अंतरिम जमानत, माननी होगी ये जरुरी शर्तें

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आप नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को 6 हफ्ते की अंतरिम जामनत दे दी है। वहीं इस मामले पर आज कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर जरुरी शर्तों के साथ रिहा किया जाएगा। लेकिन अब वह इस जमानत के बाद बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं।

दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और न ही मीडिया के सामने वे कोई बयान नहीं दे सकते हैं। जानकारी दें कि बीते गुरूवार को, सत्येंद्र जैन को दीन दयाल उपाध्याय (DDU) अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल वे तिहाड़ जेल के बाथरूम में अचानक चक्कर आने से गिर गए थे। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे थे और तब उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। वहीं बीते एक हफ्ते में वे दूसरी बार बीते गुरूवार को सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

जानकारी दें कि, सत्येंद्र जैन की स्पाइन की सर्जरी भी होनी है। वे स्पाइन में प्रॉबलम की वजह से फिलहाल कमर में बेल्ट पहनते हैं। वहीं तिहाड़ जेल में बीते एक साल से बंद उन्होंने केवल फलाहार ही किया है। उन्होंने कोई भी रेगुलर डाइट नहीं ली है। वहीं पका भोजन न लेने की वजह से उनको सीवियर मस्कुलर लॉस हुआ है। वहीं एक साल में सत्येंद्र जैन का करीब 35 किलोग्राम वजन कम हो चूका है। इस बाबत सत्येंद्र जैन ने कोर्ट से कहा था कि वो अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं और मंदिर गए बिना पका भोजन नहीं खाते हैं।

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