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SBI ने धोखाधड़ी की जानकारी देने में की देरी, RBI ने लगाया मोटा जुर्माना

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India-SBI) पर 1 करोड़ रुपये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Bank) के ऊपर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SBI के एक ग्राहक के अकाउंट की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि एसबीआई ने कस्टमर के अकाउंट में हुए धोखाधड़ी की जानकारी देने में देरी की थी. रिजर्व बैंक ने इसको लेकर एसबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. रिजर्व बैंक ने एसबीआई की ओर से जवाब मिलने के बाद उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया.

आरबीआई का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक संरक्षण अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’, ‘बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन आचार संहिता पर दिशानिर्देश के साथ पठित ‘बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन’ बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) – रिपोर्टिंग में संशोधन’ के साथ पठित ‘बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय भंडार का निर्माण – बैंकों में’ पर जारी निदेशों के अननुपालन के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)(i) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है.

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