मध्य प्रदेशराज्य

भोपाल के केरवा डैम पर धारा 144 लागू, वहां जाने पर दर्ज होगा केस

भोपाल: भोपाल के केरवा डेम के एक टूरिस्ट स्पॉट पर धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही लोगों के वहां जाने पर पाबंदी लगा दी गई है. धारा 144 लागू होने के बाद वहां लोगों के जाने पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा. दरअसल केरवा डेम के इस टूरिस्ट स्पॉट पर बीते 10 सालों में 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. यही वजह है कि खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यहां धारा 144 लागू कर दी है.

बता दें कि कुछ महीने पहले ही यहां 3 युवकों की मौत हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है. खास बात ये है कि प्रशासन ने पहले यहां फेंसिंग कर पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया था. साथ ही चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया था लेकिन इसके बावजूद लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में चले जाते थे. प्रतिबंधित इलाके में लोग पिकनिक मनाने जाते थे. ऐसे में डीसीपी जोन-1 साईं कृष्णा ने बुधवार को धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए. धारा 144 के आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी थाना प्रभारी रातीबड़ को दी गई है.

केरवा डेम के जिस टूरिस्ट स्पॉट पर धारा 144 लागू की गई है, उसे मौत का कुआं के नाम से जानते हैं. यह मौत का कुआं भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर केरवा क्षेत्र में हैं. यह वह हिस्सा है, जहां केरवा डैम का बैक वाटर बहता है. यह चट्टानी इलाका है, जिसके आसपास वन विभाग, राजस्व विभाग और जल संसाधन विभाग की जमीनें हैं. यह प्राकृतिक रूप से पानी के बहाव क्षेत्र में एक गहरा क्षेत्र है, जिसमें गर्मियों में भी पानी भरा रहता है. इस इलाके में कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

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