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सिंगापुर के कार्यकर्ता को दिया दोषी करार, भारत के लिए सभी उड़ानें बंद करने की थी मांग

सिंगापुर: पिछले साल भारत के लिए सभी उड़ानों को बंद करने की मांग करने वाले सिंगापुर के कार्यकर्ता को सार्वजनिक कानून व्यवस्था अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है। मीडिया में प्रकाशित खबरों में यह जानकारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि 60-वर्षीय गोह केओ वाह नामक व्यक्ति ने पिछले साल एक मई को प्रदर्शन किया था और उस दौरान उसके हाथ में जो तख्ती थी, उसपर लिखा था, ‘‘कृपया भारत से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई जाए, हम नस्लवादी नहीं हैं। केवल सतर्क हैं।” द स्ट्रेट्स टाइम्स की खबर के मुताबिक बाद में कार्यकर्ता ने अपनी गतिविधि की तस्वीर भी फेसबुक पर पोस्ट की थी।

अखबार ने बताया कि गिल्बर्ट गोह नाम से चर्चित कार्यकर्ता को मंगलवार को आव्रजन प्रमुख के कार्यालय के सामने पिछले साल सार्वजनिक कानून व्यवस्था अधिनियम के एक मामले में और पुलिस को दिए बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने के एक अन्य मामले में दोषी करार दिया गया। उसे 19 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि कार्यकर्ता ने पिछले साल बिना मंजूरी के लोगों को अपनी गतिविधि की जानकारी देने के लिए आव्रजन और जांच चौकी प्राधिकरण (आईसीए) की इमारत के समक्ष जनसभा की थी।

अखबार के मुताबिक, उसने यह कदम भारत में कोविड-19 के उस समय बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर सिंगापुर द्वारा 14 दिनों के दौरान भारत की यात्रा करने वाले सभी दीर्घकालिक और अल्पकालिक पासधारक को देश में आने पर रोक लगाने के एक हफ्ते बाद उठाया था। उप लोक अभियोजक एंड्रे चोंग और योहानेस एनजी ने कहा कि आईसीए के समक्ष तख्ती दिखा गोह ने अपनी मांग का प्रसार किया। उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे यह करने के लिए पुलिस से पहले परमिट लेने की जरूरत थी। उसने माना कि उसने परमिट के लिए आवेदन करने की चिंता नहीं की।” अभियोजकों ने कहा, ‘‘आरोपी ने फेसबुक पर जो सामग्री डाली वह सनसनी पैदा करने वाली और भड़काऊ थी, जो दिखाता है कि उसकी मंशा देश में विदेशियों के खिलाफ भावना पैदा करने की थी।”

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