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विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया कि राज्यपाल छूट आदेशों, रोजमर्रा की फाइलों, नियुक्ति आदेशों, भर्ती आदेशों को मंजूरी देने, भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों या विधायकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने और तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। याचिका में कहा गया, राज्य सरकार द्वारा उनके (राज्यपाल के) हस्ताक्षर के लिए भेजी गई फाइलों, सरकारी आदेशों और नीतियों पर विचार न करना असंवैधानिक, अवैध, मनमाना, अनुचित और साथ ही सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग भी है।

तमिलनाडु सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनकी सहमति के लिए भेजे गए विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्यपाल के लिए बाहरी समय सीमा निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगा है। इसमें राज्यपाल के कार्यालय में लंबित सभी विधेयकों, फाइलों और सरकारी आदेशों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

अधिवक्ता सबरीश सुब्रमण्यन के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है, राज्य के राज्यपाल ने बिलों पर अन्यायपूर्ण और अत्यधिक देरी करके अपने विधायी कर्तव्यों को पूरा करने की विधान सभा की क्षमता में बाधा डालकर खुद को वैध रूप से चुनी गई सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित किया है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल लोक सेवकों की नैतिक अधमता और कैदियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित मुद्दों से जुड़े भ्रष्टाचार के विभिन्न अपराधों के लिए अभियोजन और जांच की मंजूरी देने में विफल रहे हैं।

राज्यपाल की निष्क्रियता ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख और राज्य की निर्वाचित सरकार के बीच संवैधानिक गतिरोध पैदा कर दिया है। टीएन सरकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अपने संवैधानिक कार्यों पर कार्रवाई न करके, माननीय राज्यपाल नागरिकों के जनादेश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

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