25 मई से 10 जून के बीच होगा कार्डधारकों को माह-जून 2026 के खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण
मोबाईल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक 10 जून 2026 को उपलब्ध रहेगी।
Meerut News : मेरठ जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उप्र के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का 25 मई 2026 से 10 जून 2026 तक वितरण कराए जाने के निर्देश हैं। आयुक्त खाद्य के उपरोक्त आदेशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून, 2026 में माह-जून, 2026 के खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।
खाद्यान्न का निशुल्क वितरण
अन्त्योदय अन्न योजना के समस्त राशन कार्डो पर प्रतिकार्ड 21 किग्रा0 गेहूॅ एव 14 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किलोग्राम) एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्डो/लाभार्थियों को 03 किलोग्राम गेहूॅ एवं 02 किग्रा0 चावल (कुल 05 किग्रा0) खाद्यान्न का निशुल्क वितरण कराया जायेगा।
मोबाईल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा
उपभोक्ता/कार्डधारकों 10 जून 2026 तक ई-पोस मशीन के माध्यम से आधार आधरित वितरण किया जायेगा। मोबाईल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक 10 जून 2026 को उपलब्ध रहेगी। उपरोक्तानुसार दिनांक 10 जून 2026 तक कार्डधारको को पोर्टबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्तकरने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।



