गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि बाल विवाह में शामिल लोगों को शुक्रवार से गिरफ्तार किया जाएगा। बाल विवाह में लिप्त हजारों लोगों को कल से गिरफ्तार किया जाएगा। असम के सीएम ने नागांव मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत के बाद कहा, “अगले छह या सात दिनों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले हजारों युवकों या पुरुषों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो पहले नाबालिग से शादी कर चुका है या जिसने अभी की है उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करेगा, उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले दिन में, सीएम सरमा ने कहा था कि सरकार राज्य में “बाल विवाह के खतरे” को समाप्त करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है और नागरिकों से उनके सहयोग का आग्रह किया। सीएम ने ट्विटर पर कहा, “असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है। अब तक असम पुलिस ने राज्य भर में 4,004 मामले दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में और अधिक पुलिस कार्रवाई की संभावना है। 3 फरवरी से मुकदमों पर कार्रवाई शुरू होगी। मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।”
सीएम द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह के सबसे अधिक मामले धुबरी जिले (370) में और सबसे कम हैलाकांडी (1) में दर्ज किए गए थे। बोंगाईगांव में कुल 123, कछार में 35, दरंग में 125, डिब्रूगढ़ में 75, गोलपारा में 157, होजई में 255, कामरूप में 80, कोकराझार में 204, नागांव में 113, मोरीगांव में 224 और तमिलपुर में 110 मामले दर्ज किए गए।
इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने शनिवार को कहा था कि उनकी सरकार कम उम्र में विवाह और इस दौरान बच्चे के जन्म को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राज्य सरकार ने बाल विवाह और कम उम्र में मां बनने की परिपाटी को रोकने के लिए सख्त कानून लाने और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल करने का फैसला किया है।
यहां आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा, ‘‘हजारों पति अगले पांच से छह महीने में गिरफ्तार होंगे क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध होगा, भले वे वैध तरीके से उसके पति हैं।’’ उन्होंने कहा कि लड़कियों के विवाह की कानूनी उम्र 18 साल है और जो इससे कम उम्र की लड़की से शादी करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने कहा, ‘‘कई(जो कम उम्र की लड़कियों से शादी करेंगे) जेल का सामना कर सकते हैं।’’