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आज फिर शिंदे गुट-ठाकरे गुट आमने सामने, सत्ता संघर्ष को लेकर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, किसके हाथ लगेगी ‘शिवसेना’

नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics) किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं। यहां कोनसे पल में क्या हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। जैसा कि हम सब जानते है महाराष्ट्र के लोग तब चौंक गए जब शिवसेना के कुछ नेताओं को अपने साथ लेकर एकनाथ शिंदे ने भाजपा संग हाथ मिलाया। इसके बाद एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के बीच शिवसेना पार्टी और चिन्ह को लेकर घमासान शुरू हो गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज (18 सितंबर) महाराष्ट्र के लिहाज से दो अहम मामलों पर सुनवाई होगी, जिस पर पूरी महाराष्ट्र के जनता की नजरें अडी हुई है। आइए जानते है इस दो मामलों के बारे में…

महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण दिन आज
जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह दोनों ही मामले शिवसेना से जुड़े हैं। गौरतलब हो कि शिवसेना के नाम और पार्टी चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा आज ही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। इन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पारडीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।

शिवसेना नाम और चिन्ह को लेकर अहम फैसला
जैसा की हमने आपको हाल ही में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना के दो बड़े मामलों की सुनवाई होने जा रही है, ऐसे में सभी का ध्यान इस पर आ गया है। शिवसेना पार्टी और तीर-धनुष चुनाव चिह्न पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जानकारी हो कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी और चुनाव चिह्न दे दिया।

इस संबंध में भी आज होगा SC का फैसला
चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ ठाकरे समूह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ ठाकरे समूह की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। याचिका में अनुरोध किया गया है कि अध्यक्ष को विधायकों के निलंबन के संबंध में तत्काल निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। अब देखना यह होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है।

केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब हो कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार भी दे दिया। ऐसे में इसके बाद चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे समूह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बता दें कि यह याचिका तब दायर की गई जब सत्ता संघर्ष याचिका पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब तक इसकी सुनवाई नहीं हुई थी, ऐसे में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी।

विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ ठाकरे समूह की याचिका
जैसा कि हम सब जानते है अचानक महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जिसे हर कोई याद रखेगा। जी हां पिछले साल एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर 40 शिवसेना विधायकों ने बगावत कर दी थी और भाजपा से हाथ मिलाया था, फिर इसके बाद, ठाकरे समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और शिवसेना के शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई है कि स्पीकर को 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया जाए। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह याचिका ठाकरे समूह के विधायक सुनील प्रभु ने दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अडी नजर
ऐसे में आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच के सामने होगी , इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है, इस सुनवाई में वास्तव में क्या होगा, क्या अदालत कोई निर्देश देगी, या चुनाव आयोग की तरह यह फैसला शिंदे गूट के पक्ष में होगा यह देखना होगा।

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