उत्तर प्रदेशराज्यलखनऊ

आशियाना गैंगरेप : 11 साल बाद आरोपी गौरव शुक्ला को मिली 10 साल की सजा

default (6)लखनऊ: आशियाना गैंगरेप मामले के मुख्य दोषी गौरव शुक्ला को 18 अप्रैल यानी आज सजा सुनाई गई। दोषी को यह सजा पीड़िता के बयान के आधार पर दी गई। अदालत को अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्‍यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला ने 11 साल पहले हुए इस वारदात के लि‍ए उसे दोषी करार दि‍या था। आरोपी को 16 अप्रैल को सजा सुनाई जानी थी लेकिन किसी कारण इसकी तारीख को बढ़ा दिया गया था। 

गौरतलब है कि मामला बीते 2 मई 2005 का है। जब नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ लोगों के घरों में काम करके वापस घर लौट रही थी। तभी आशियाना थानाक्षेत्र के नागेश्वर मंदिर के पास पराग डेयरी की तरफ से एक सेंट्रो कार आकर रुकी। कार से उतरे 3 लड़कों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में घसीट लिया। किशोरी का भाई चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इस दौरान दरिंदों ने लड़की को हवश का शिकार बनाते हुए उसके साथ गैंगरेप किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो दरिंदों ने उसे सिगरेट से दागा। 

वापस घर लौटकर लड़की के भाई ने इस घटना की जानकारी अपने पिता को दी। उन्होंने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की विवेचना में विक्टिम के साथ गैंगरेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद 4 आरोपितों ने खुद के नाबालिग होने का दावा किया जिसके बाद तारीख पर तारीख पड़ती रही लेकिन न्याय अभी बाकी था। 

बता दें कि पीड़ि‍ता के बयान के आधार पर माफिया अरुण शंकर शुक्ला के भतीजे गौरव शुक्ला और उसके दोस्त भारतेंदु शुक्ला, सौरभ जैन, अमन बक्शी, आसिफ सिद्दकी और फैजान के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। गौरव शुक्ला को 2005 में 4 दिसम्बर को बेल पर रिहा कर दिया गया था।

 

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