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इंदौर हाईकोर्ट ने 37 मेडिकल छात्रों का रद्द एडमिशन किया बहाल

indore_hc_medical_admission_2016118_135146_08_11_2016इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निजी मेडिकल कॉलेज में 37 छात्रों के निरस्त हुए एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एडमिशन निरस्त करने के डीएमई के आदेश को निरस्त करते हुए 37 छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया। निजी मेडिकल कॉलेजों में जिन छात्रों को 7 अक्टूबर को एडमिशन दिए थे 21 अक्टूबर को उनके एडमिशन निरस्त कर दिए गए थे।

कोर्ट के आदेश अनुसार मेरिट के आधार पर इन सभी छात्रों को एडमिशन देना होगा। इसके साथ ही शासन पर हर पिटीशनर के हिसाब से 10-10 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया गया है। 37 छात्रों के मामले में 23 छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।

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