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इकबाल को करारा झटका, गिरफ्तारी पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

lko highcourtलखनऊ (नासिर): गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच गए पूर्व राज्यमंत्री और सपा नेता इकबाल को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी भी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। इकबाल को गिरफ्तार करना अब पुलिस की भी मजबूरी बन गई है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद बाराबंकी में टोल प्लाजा पर फायरिंग के आरोपी इकबाल को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अभी आरोप लगता रहा है कि पुलिस ही सपा नेता को बचाने में मदद कर रही है। आठ जून को बाराबंकी में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से मारपीट और फायरिंग करने के मामले में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री इकबाल के अलावा उसके सहयोगी मोहम्मद आबिद और पीएसओ समर बहादुर के खिलाफ बाराबंकी के सीजेएम सत्यदेव के कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया था। इन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ में पुलिस ने एक डेंटल कॉलेज समेत 10 से ज्यादा जगह छापे मारेए लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। इससे पहले बाराबंकी पुलिस इकबाल के एक गनर और ड्राइवर को गिरफ्तार कर चुकी है।

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