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एक दिन में लोक अदालत ने निपटाए एक लाख केस

800x480_image57785989नई दिल्ली। अगर लंबे वक्त बिना किसी ठोस वजह के पति-पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध ना बनें तो ये तलाक की वजह हो सकती है। एक केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट मे कहा कि जीवन साथी द्वारा बगैर पर्याप्त कारण के यौन संबंध बनाने से लंबे समय तक इनकार मानसिक यातना के बराबर है और यह तलाक का आधार हो सकता है।

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न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजग और प्रतिभा रानी ने की खंडपीड ने एक तलाक के मामले में सुनवाई करते हुए कही, इस केस में एक पति को अपनी पत्नी से कोई शारीरिक सुख नहीं मिला जबकि दोनों की शादी को 9 साल हो चुके हैं।

उल्टा पत्नी ने पति के ऊपर मार-पीट और शराब पीने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि पीठ ने कहा, ये सभी कार्य व्यक्तिगत रूप से और कुल मिलाकर पति के साथ निर्दयता से पेश आने के बराबर है इसलिए इस शादी को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये शादी तो हुई ही नहीं।

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आपको बता दें कि तलाक के इस केस में 46 वर्षीय पति ने बताया कि वर्ष 2007 के नवंबर में उसकी शादी हुई थी। पत्नी ने मेडिकल समस्या बताकर शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था, उसने उसकी बात मान ली थी क्योंकि उसे लगा कि उसकी बीवी झूठ क्यों बोलेगी इसके बाद शादी के दो महीने बाद दोनों हनीमून के लिए शिमला गए थे, लेकिन वहां भी पत्नी ने कहा कि छूने की कोशिश करने पर वह बालकनी से नीचे कूद कर जान दे देगी। इसके बाद दोनों दिल्ली लौट आए थे।

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फिर भी उसने अपनी शादी को बचाने के लिए अपनी बीवी को वक्त देने की कोशिश की लेकिन इसके बाद उसकी पत्नी ने दूसरा ही रूप अख्तियार कर लिया और उस पर मार-पीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा दिया जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली गई फिलहाल शनिवार को उसे अपनी पत्नी से तलाक मिल गया।

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