कर्नाटक सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाया, मॉल और मंदिर को इजाजत, पढ़ें गाइडलाइंस
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने और शादियों के आयोजन समेत कुछ गतिविधियों की अनुमति देते हुए कोविड -19 से संबंधित प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की. लॉकडाउन के चलते कोरोना के रोजाना के मामलों में काफी कमी आई है. राज्य में में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध 27 अप्रैल को लगाया गया था. सरकार ने 14 जून से प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया था.
शनिवार को राज्य में कोरोना के 2,082 नए मामले सामने आए और साथ ही 86 लोगों की मौत भी हुई है. इसके अलावा इलाज करे रहे मरीजों की संख्या 48,116 है. उधर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने कहा कि कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ाई में खुद को ‘शहीद’ करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के सम्मान में राज्य में भव्य कोविड योद्धा स्मारक बनाया जाएगा.
मुख्यमंत्री की घोषणा की कुछ प्रमुख बातें-
. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, हालांकि सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया है.
. सभी कार्यालयों और उद्योगों को 100 फीसदी क्षमता के साथ अनुमति दी गई है.
. शादियों और पारिवारिक समारोहों में 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति नहीं है.
. थिएटर, सिनेमा और पब बंद रहेंगे जबकि स्विमिंग पूल केवल प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए खोले जाएंगे.
. खेल परिसर और स्टेडियम केवल प्रैक्टिस के उद्देश्य से खोले जाएंगे.
. सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों और अन्य सभाओं और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है.
. अधिकतम 20 लोगों के साथ दाह संस्कार और अंतिम संस्कार की अनुमति होगी, जबकि सार्वजनिक परिवहन को अपनी बैठने की क्षमता तक संचालित करने की अनुमति है.
. पूजा स्थलों को केवल ‘दर्शन’ के लिए खोलने की अनुमति है.
. मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन को 100 प्रति बैठने की क्षमता के साथ सेवाएं फिर से शुरू करने की अनुमति है.
. अगले आदेश तक शिक्षण संस्थान, ट्यूटोरियल और कॉलेज बंद रहेंगे.
. दुकानों, रेस्तरां, मॉल और निजी कार्यालयों को कोविड प्रोटोकॉल लागू करना होगा, फेल होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
. जिला मजिस्ट्रेट स्थिति के अनुसार फैसले लेने के लिए अधिकृत हैं.