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पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार मामले में 10 साल की सजा


इस्‍लामाबाद : अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अाज एक अहम फैसला अाया है। नवाज शरीफ को एवेनफील्ड रेफरेंस केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। नवाज की बेटी मरियम को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने नवाज और मरियम पर क्रमशः 80 लाख पाउंड (करीब 73 करोड़ रुपये) और 20 लाख पाउंड (18.2 करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज के दामाद कैप्टन (रिटायर) सफदर को एक साल की सजा सुनाई है।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को यह सजा लंदन के एवेनफील्ड में 4 फ्लैट के मामले में मिली है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी इस समय लंदन में ही हैं। पाकिस्तान की एकाउंटिबिलिटी कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को यह सजा सुनाई है। कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान के बाद शरीफ परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि नवाज शरीफ पर पहले से ही चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है और अब उनकी बेटी मरियम पर भी इस सजा के बाद चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। पाकिस्तान में अाम चुनाव के लिए मरियम लाहौर से राष्ट्रीय विधानसभा (एनए) -127 से चुनाव लड़ रहीं हैं। मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और इससे पहले आज के फैसले के दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था। बीते 14 जून से नवाज और मरियम लंदन में हैं। वहां कुलसुम नवाज का इलाज किया जा रहा है। बुधवार को लंदन में नवाज ने मीडिया को संबोधित करते हुए आग्रह किया था कि फैसले को कुछ दिनों तक स्‍थगित ही रखा जाए क्‍योंकि वे इस दौरान कोर्ट में मौजूद रहना चाहते हैं। मामले में दोषी पाये जाने पर राष्‍ट्रीय जवाबदेही अध्‍यादेश 1999 के तहत मामला चलेगा जिसके अनुसार उन्‍हें अधिकतम 14 साल की कैद की सजा दी जाएगी।

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