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बिना पंजीयन वाहन पकड़े जाने पर एजेंसी संचालक को देना होगा जुर्माना

मुरादाबाद : सड़क पर बिना पंजीयन के वाहनों के दौड़ते हुए पकड़े जाने पर वाहन बेचने वाली एजेंसी संचालकों से टैक्स का 15 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। वाहन बेचने के एक सप्ताह के अंदर पंजीयन व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश हैं। सरकार ने परिवहन विभाग में अधिकारियों व कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाने, वाहन मालिकों को दलालों से बचाने के लिए नियम में परिवर्तन किया है।

पिछले साल नवंबर से वाहनों का पंजीयन कराने का काम वाहन बेचने वाले एजेंसी संचालकों को सौंप दिया गया है। इसके तहत एजेंसी संचालक वाहन खरीदने वालों से पंजीयन शुल्क व टैक्स लेकर आनलाइन जमा करेंगे और वाहनों का पंजीयन कराने के लिए सभी कागज को स्कैन कर आनलाइन फाइल परिवहन विभाग को भेज देंगे। फाइल अपने पास रखेंगे। परिवहन विभाग तत्काल पंजीयन नंबर एजेंसी संचालक को उपलब्ध करा देगा। एजेंसी संचालक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का प्रमाण पत्र जारी करेगा और परिवहन विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। नए नियम के बाद एजेंसी संचालक मनमानी करने लगे थे। नया वाहन खरीदने के बाद लोगों को दो से तीन महीने तक बिना पंजीयन के ही गाड़ी चलनी पड़ रही थी।

एजेंसी संचालकों का जवाब होता है कि अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तैयार होकर नहीं आई है, इसलिए आरसी जारी नहीं हो पा रही है। इस मामले को लेकर कई एजेंसी संचालकों को परिवहन विभाग का चेतावनी भी दे चुका है। एजेंसी संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए उप्र परिवहन आयुक्त सुनीता वर्मा ने दो जून को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर एजेंसी संचालक द्वारा वाहन का पंजीयन वाहन मालिक को उपलब्ध नहीं करया जाता है और बिना पंजीयन के वाहन सड़क पर चलते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन बेचने वाली एजेंसी से टैक्स का 15 गुना जुर्माना ववसूली की जाए।

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