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महिलाओं के मस्जिदों के अंदर प्रवेश न करने पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है।

याचिका में अदालत से केंद्र और अन्य को मुस्लिम महिलाओं का मस्जिदों के अंदर प्रवेश न करने को असंवैधानिक और अवैध करार दिए जाने को लेकर निर्देश देने के लिए कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर केंद्र से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई अब पांच नवंबर को होगी।

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