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यूपी में 3584 ग्राम पंचायत अध‌िकारियों की भर्ती

govt-jobs-in-bank-note-press-568fe103d2dcf_exlstत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही नियुक्तियों पर लगी अंतरिम रोक समाप्त हो गई है।

कोर्ट का आदेश प्रदेश सरकार के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इससे 3584 ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

अधीनस्थ सेवा आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए 22 जून 2015 को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने 14 सितंबर 2015 के आदेश से नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।

अभिषेक कुमार सिंह और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सरकार के वकीलों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नियुक्तियां यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियमावली 1978 के प्रावधानों के अनुसार हो रही हैं। इनकी नियुक्ति में यही नियमावली लागू होगी।

ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति 1999 की नियमावली के तहत नहीं होगी। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं।

 
 

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