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सस्ती अरहर दाल खरीदने वालों को आधार कार्ड जरूरी

arhar_dall_11_09_2016बिलासपुर। राज्य शासन ने राशन दुकानों के माध्यम से रियायती कीमत पर राहर दाल बेचने की व्यवस्था की है। कार्डधारकों के अलावा अब कोई भी व्यक्ति अरहर दाल की खरीदी कर सकेगा। इसके लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। राशन दुकानों में राहर दाल की कीमत 10 स्र्पए प्रति किलोग्राम तय है। लोगों को रियायती दर पर राहर दाल उपलब्ध कराने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर सभी राशन दुकानों में अनिवार्य रूप से राहर दाल की बिक्री का फरमान कर दिया है। जो दुकानदार राहर दाल की बिक्री नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश भी जारी किया गया है।

रियायती दाल के लिए राज्य शासन ने कीमत भी तय कर दी है। प्रति किलोग्राम 105 स्र्पए की दर से लोगों को दाल की बिक्री की जाएगी। इसके लिए बीपीएल कार्डधारकों को राशन कार्ड व अन्य लोगों को आधार कार्ड दिखाना होगा। राज्य शासन ने राशन दुकानों के माध्यम से एक किलोग्राम राहर दाल देने कहा गया था। इसमें बदलाव करते हुए प्रति व्यक्ति दो किलोग्राम राहर दाल देने कहा गया है।

 

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