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सीएम वसुंधरा ने दी बड़ी राहत, छोटे भूखण्डों पर नहीं लागू होगा नगरीय विकास कर

vasundhara-raje (1)जयपुर. राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के छोटे भूखण्डधारियों को बड़ी राहत दी है. छोटे भूखण्डों को नगरीय विकास कर के दायरे में लेने के स्वायत्त शासन विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री राजे ने खारिज कर दिया है.

विभाग का प्रस्ताव था कि 50 वर्गमीटर से बड़े आवासीय और 20 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक भूखण्डों पर भी कर लागू किया जाए. इसके लिए विभाग पिछले आठ महीने से कवायद में जुटा हुआ था.

पिछले वर्ष अप्रैल में विभाग ने कर का दायरा बढ़ाने की अधिसूचना का प्रारूप भी तैयार कर लिया था. कर का दायरा बढ़ाने का विपक्षी दल कांग्रेस औरकई लोगों ने विरोध किया.

इस पर मुख्यमंत्री राजे के निर्देश पर अधिसूचना जारी नहीं हो पाई. बाद में विभाग ने अधिसूचना का प्रारूप मुख्यमंत्री के पास भेजा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कर का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है. साथ ही विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे मौजूदा दायरे में ही कर की अधिकतम वसूली करे.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग अधिकतम कर वसूली के उद्देश्य से जल्द ही कर संग्रहण प्रणाली को दुरूस्त करने के आदेश जारी करेगा. कर ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है. वर्तमान की तरह नगरीय विकास कर तीन सौ वर्गगज से बड़े आवासीय और सौ वर्गगज से बड़े व्यावसायिक भूखण्डों पर ही लागू रहेगा.

हांलाकि अमृत मिशन व एशियन विकास बैंक के लागू सुधारों में यह शर्त है कि नगरीय विकास कर के दायरे में छोटे भूखण्डों को भी शामिल किया जाए.

 

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