Lucknow News लखनऊState News- राज्यउत्तर प्रदेश

मानव तस्करी, देह व्यापार के 41 आरोपियों को 10-14 साल की कैद

प्रयागराज। प्रयागराज की सत्र अदालत ने प्रयागराज के मीरगंज में 1 मई 2016 को किए गए एक बड़े पुलिस ऑपरेशन में मानव तस्करी और देह व्यापार रैकेट में शामिल पाए गए 41 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रचना सिंह ने मानव तस्करी के सभी 15 आरोपियों को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि देह व्यापार के शेष 26 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई।

इससे पहले, 18 जनवरी, 2022 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने देह व्यापार और मानव तस्करी में शामिल पाए गए 41 लोगों को दोषी ठहराया था। एएसजे ने आरोपियों को उनके खिलाफ उपलब्ध तथ्यों और सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया था। इसके बाद मंगलवार को बचाव पक्ष के वकीलों और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए जिला सरकार के वकील (अपराधी) गुलाब चंद्र अग्रहरी को सुनने के बाद सजा सुनाई गई।

आरोप है कि ये आरोपी बच्चियों की गरीबी और दूसरी मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें उनके पैतृक स्थानों से दूर ले जाते थे। इसके बाद, वे उन्हें मीरगंज के रेड-लाइट इलाके में बेचते थे, जहां उन्हें अंतत: देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसने संबंधित अधिकारियों को शहर के बीचों-बीच चल रहे अवैध देह व्यापार और मानव तस्करी को हटाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने 1 मई, 2016 को मजदूर दिवस पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन स्वतंत्रता शुरू किया था और कई लड़कियों, जिनमें से कई नाबालिग थीं, उन्हें वेश्यालय से छुड़ाया गया था। अभियान के दौरान 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

Related Articles

Back to top button