सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को दिया आदेश, निवेशकों को रिफंड देने के लिए बनाएं वेबसाइट
सभी निदेशकों को पेश होने का आदेश
कोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में सभी गैर-संस्थागत निदेशकों को भी हाजिर होने का आदेश जारी करते हुए एक रोडमैप प्रस्तुत करने को कहा है, जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि वो बायर्स को फ्लैट देंगे या फिर उनका पैसा वापस करेंगे।
वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने पीठ को बताया कि फेज 1 में 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है और इसमें निवेशकों को पजेशन अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलने के बाद दिया जा सकता है।
100 से अधिक निवेशकों ने दायर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में सेंचुरियन पार्क के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे तीन प्रोजेक्ट के करीब 100 निवेशकों ने याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि आम्रपाली को 2013-16 के बीच करीब 5 हजार से फ्लैट का निर्माण करना था।
यह फेज वाइस 40 टावर बनने थे। इसके साथ ही कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल में बायर्स का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील शेखर नपाड़े और शुभांगी तुली को नियुक्त किया है।