राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदण्ड
लखनऊ : राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है और न तो उन्होंने सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-
– ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सम्भल। रू. 25,000/-
– जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल। रू. 25,000/-
– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर। रू. 25,000/-
– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल। रू. 25,000/-
– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर। रू. 25,000/-
– अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल। रू. 25,000/-
– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड सम्भल। रू. 25,000/-
– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शाहाबाद, रामपुर। रू. 25,000/-
– प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, रामपुर। रू. 25,000/-
– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुढ़नपुर, अमरोहा। रू. 25,000/-
– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शाहपुर, मुजफ्फरनगर। रू. 25,000/-
– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड खतौली, मुजफ्फरनगर। रू. 25,000/-
– अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, सम्भल। रू. 25,000/-
– खण्ड विकास अधिकारी बनियाखेड़ा चन्दौसी, सम्भल। रू. 25,000/-
बतौर क्षतिपूर्ति मिली वादी को धनराशि कुल 39 हजार रुपये
– ज0सू0अ0,जिलाधिकारी, शामली। रू. 5,000/-
– उपजिलाधिकारी चन्दौसी, सम्भल। रू. 5,000/-
– नगरपालिका परिषद चन्दौसी, सम्भल। रू. 5,000/-
– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय सहारनपुर । रू0 5,000/-
– जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर। रू. 5,000/-
– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गुन्नौर, सम्भल। रू. 5,000/-
– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मिलक, रामपुर। रू. 2,000/-
– खण्ड विकास अधिकारी (पंचायत) सदर कूकूड़ा ब्लाॅक, मुजफ्फरनगर। रू. 7,000/-