बेटी के बैग में मां को मिले 3 कंडोम… फिर लड़की ने मां को बताई एक-एक बात
दिल्ली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक स्पेशल कोर्ट ने एक रेप के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है। हैरानी वाली बात यह कि रेप का केस लड़की की मां ने दर्ज करवाया था। उसे बेटी के हैंडबैग इस्तेमाल किए गए तीन कंडोम मिले थे.
लेकिन कोर्ट ने रेप के आरोपी शख्स को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पाया कि लड़की और उस शख्स ने सहमति से सेक्स संबंध बनाये थे। इस उद्देश्य से कंडोम अपने बैग में रख लिये थे ताकि अदालत के मुताबिक लड़की ने संबंध बनाने के बाद इस उद्देश्य से कंडोम अपने बैग में रख लिये थे ताकि उसे सही जगह पर फेंक सके। एफआईआऱ में यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने 20 साल की लड़की से शादी का वादा कर संबंध बनाये थे। लेकिन कोर्ट ने पाया कि रेप का ये मुकदमा सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि लड़की के मां-बाप को उसके शारीरिक संबंध के बारे में पता चल गया था।
मां सच्चाई से थी अंजान
अगर उसकी मां ने बैग में कंडोम नहीं देखे होते तो अदालत ने पाया कि FIR दर्ज करने की वजह शादी के झूठे वादे से लड़की का दुखी होना नहीं था। मामले की सुनवाई कर रहे एडिशन सेशन जज गौतम मनन ने कहा, ‘इस केस के तथ्य ये इशारा करते हैं कि महिला एफआईआर दर्ज नहीं करवाती अगर उसकी मां ने बैग में कंडोम नहीं देखे होते। यह मामला फरवरी 2017 महीने का है। कोर्ट के पेपर्स के मुताबिक लड़की और आरोपी ने एक होटल में आपसी सहमति से संबंध बनाये थे। जब लड़की घर पहुंची तो उसकी मां ने उसके बैग में तीन कंडोम देख लिए। इसके बाद लड़की ने पूरी कहानी अपनी मां को बतायी। लड़की की मां ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर मामला दर्ज कराया।
कंडोम देखते ही उड़ गए थे मां के होश
नहीं किया शादी का वादा अदालत ने कहा कि महिला ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वो आरोपी के माता-पिता से मिल चुकी है लेकिन इस दौरान शादी की बात नहीं हुई थी। कोर्ट ने पाया कि, ‘लड़की के माता-पिता इस दोस्ती के बारे में नहीं जानते थे, लड़की द्वारा ये स्वीकार किया जाना कि दोनों के बीच शादी की कोई बात नहीं हुई थी, इस दावे को खत्म कर देता है कि लड़की ने आरोपी से यह सोचकर शारीरिक संबंध बनाए कि वो उससे शादी करेगा।’
मां को बेटी की दोस्ती का था पता लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि लड़की की मां को दोनों की दोस्ती के बारे में तभी पता चला जब उसने अपने बेटी के बैग में कंडोम देखा। कथित पीड़िता की मां ने दोनों को पहले बात करते देखा था, लेकिन उसे दोनों के बीच शारीरिक संबंध होने का संदेह था। अदालत ने कहा, इससे पहले, उस महिला ने कभी नहीं कहा था कि वह अभियुक्त से शादी करना चाहती है या आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था। गवाही से पता चलता है कि उसके किसी विवाह प्रस्ताव के बारे में याद नहीं है और ना ही उसे इसे अपने माता पिता से शेयर किया था।