लॉकडाउन तोड़ना व बीमारी फैलाने पर होगी कड़ी सजा: योगी
लखनऊ (राघवेन्द्र प्रताप सिंह): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ प्रभावी लड़ाई में शिद्दत के साथ ड्यूटी कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे है। सीएम ने एक नया कानून बनाया है जिसमें न सिर्फ स्वास्थ्यकर्मियों को ही नहीं, बल्कि हर कोरोना वारियर जैसे पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी की सुरक्षा के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया जायेगा। कोरोना वारियर्स पर थूकना भी आएगा इस कानून के दायरे में आयेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के सम्बन्ध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बुधवार को लोकभवन में समीक्षा बैठक की। शासन के सूत्रों के मुताबिक इसमें स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिसकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर से अभद्रता करने पर कड़े कानून बनाने पर चर्चा की गई।
सूत्रों के मुताबिक इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 होगा। इसके तहत कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटाइन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने एवं इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा। चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं सभी कोरोना वारियर्स के विरुद्ध आक्रमण करने पर, थूकने, आइसोलेशन तोड़ने के लिए कठोर सजा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने अभी हाल में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए एपेडेमिक एक्ट 1897 में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने लोकभवन, लखनऊ में कोविड-19 के सम्बन्ध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। pic.twitter.com/eLcetAv2EL
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) April 29, 2020
उत्तर प्रदेश में जिस कानून पर चर्चा हो रही है उसके तहत किसी भी कोरोना वारियर के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर सात साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून को लाए जाने के पीछे स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ ही साथ हर कोरोना वारियर को सुरक्षा देने की मंशा है।