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अबके सावन में नहीं लगेगा मेला, न बजेगा डीजे

ग्रामीण क्षेत्र में धारा-144 लागू

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लखनऊ,29 जून दस्तक (ब्यूरो): श्रावण मास में शिव भक्त कांवरियों द्वारा नदियों से जल भरकर विभिन्न शिव मन्दिरों में जलाभिषेक व पूजा अर्चना, कांवड़ यात्रा, ईदुज्जहा (बकरीद), रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी एवं स्वतन्त्रता दिवस आदि पर्वों के मद्देनजर राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में धारा 144 लागू की गयी है। इस बारे में जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जन-जीवन एवं निजी सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से यह आदेश पारित किये हैं। संक्रमण के दृष्टिगत जारी की गई नई गाइड लाइन को ध्यान में रखकर लागू की गयी धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता से कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांति कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी व लोक संपत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसारण को रोकने में मदद मिलेगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, व्यापारी प्रदर्शनी इत्यादि सशर्त प्रतिबंधित रहेंगे किसी भी ऐसे कार्यक्रम में 05 से अधिक व्यक्तियों का सम्मेलन संभव नहीं होगा। आगामी त्योहारों पर परंपरागत जुलूस या कार्यक्रम बिना पुलिस के अनुमति के आयोजित नहीं किए जाएंगे न ही किसी प्रकार की नई परंपरा स्थापित होगी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सार्वजनिक स्थलों अथवा महत्वपूर्ण स्थानों पर धरना प्रदर्शन सामूहिक प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे।

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कांवड़ समितियों को लेनी होगी ध्वनि यंत्रों के लिए अनुमति

उन्होंने बताया कि जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में श्रावण मास में किसी प्रकार के मेले का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा, कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त नियमों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में डी0जे0 बजाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। कावंड़ समितियां डी0जे0 से इतर अन्य ध्वनि वर्धक यन्त्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नही कर सकेगी। उक्त अनुमति हेतु कांवड़ समितियां द्वारा आवेदन किया जायेगा तथा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार पुलिस आख्या के उपरान्त शर्तों के पालन की दशा में सम्पूर्ण मार्ग के लिये नियत अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

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