जानें क्यों पुलिस ने विधायक विजय मिश्रा पर लगाया गुंडा एक्ट?
लखनऊ/भदोही, 18 जुलाई, दस्तक (ब्यूरो): उत्तर प्रदेश में ज्ञानपुर के निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ शनिवार को गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। विधायक विजय पर जीटी रोड लालानगर टोल प्लाजा के संचालक से रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। उधर, बाहुबली विधायक पर कार्रवाई के बाद कालीन नगरी में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग इसे कानपुर के विकास दुबे कांड के बाद पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से जोड़कर देख रहे हैं।
टोल प्लाजा मामले में विधायक के व्यापारी को धमकाने का ऑडियो वायरल
ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन सभागार में शनिवार को दोपहर में एसपी राम बदन सिंह ने प्रेस वार्ता की। मीडिया कर्मियों को बताया कि लालानगर टोल प्लाजा संचालन को ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र व गोपाल कृष्ण माहेश्वरी ने टेंडर डाला था, जिसके संचालन का जिम्मा गोपाल कृष्ण को मिला। इस बीच विधायक द्वारा खुद व समर्थकों से कई बार टोल प्लाजा पर अवैध वसूली समेत कई शिकायतें आला अधिकारियों से की गई थी। पुलिस जांच में करीब सभी मामले फर्जी निकले। गत दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वॉयरल हो रहा है, जिसमें विधायक गोपाल कृष्ण को जान से मारने की धमकी, रंगदारी मांग रहे हैं। मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जांच कराने पर आरोप सच निकला। एसपी ने बताया कि ऑडियो के आधार पर औराई थाने से विधायक के खिलाफ धारा 03 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। हालांकि पीड़ित ने अभी तक मामले में पुलिस को शिकायती पत्र नहीं दिया है। शिकायत होने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कहा कि गुंडा एक्ट की पत्रावली डीएम कार्यालय भेजी जा रही है। आरोप सिद्ध होने पर कम से कम छह महीने तक विधायक को जिला बदर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज समेत कई जनपदों में विधायक पर संगीन धाराओं में 71 मुकदमे दर्ज हैं।