फीचर्डराज्यहरियाणा

हरियाणा में एक बार फिर बढ़ा लॉकडाउन, अब 14 जून तक जारी रहेगी पाबंदी, जानिए किन्हे रहेगी छूट

चंडीगढ़: कोरोना पर नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में हरियाणा अलर्ट मिनी लॉकडाउन की अवधि 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है। इससे पहले पिछले हफ्ते 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ऑड-ईवन आधार पर दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई थी।

इस बार के संबंधित विभाग की ओर से जारी आदेशों में संक्रमण कम होने के कारण जनता को कुछ और सहूलियत दी गई है। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर जारी दिशानिर्देशों में सावधानी के साथ छूट का फायदा उठाने की अपील की गई है। दिशानिर्देश के अनुसार, दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है।

इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फालन करना होगा। आदेश में शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्ध में अधिकमत 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। 50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा सरकार ने प्राइवेट ऑफिस के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दी है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि मिनी लॉकडउन और राहत जनता की सहूलियत के लिए है लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर अभी बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना बेहद घातक साबित होगा इसलिए लोगों को राहत दी जाए या फिर कडाई की जाए यह लोगों पर निर्भर करेगा।

Related Articles

Back to top button