दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर अब जुर्माना नहीं
नई दिल्ली । दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को हुई बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना खत्म करने का फैसला किया। डीडीएमए ने कहा, “हालांकि मास्क पहनना कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने में उपयोगी था, फिर भी यह सहमति हुई कि महामारी अधिनियम के तहत मास्क पहनने के आदेश को 30.09.2022 से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30.09.2022 के बाद वापस ले लिया जाएगा।”
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, डीडीएमए ने उस भूमि को वापस करने का भी निर्णय लिया है, जिस पर तीन कोविड देखभाल केंद्र (सीसीसी) का निर्माण किया गया था। साथ ही, इन कोविड केयर सेंटरों के चिकित्सा उपकरण उन अस्पतालों को वापस कर दिए जाएंगे, जहां इसकी आवश्यकता होगी। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि, “इस बात पर सहमति बनी कि जिस भूमि पर तीन कोविड केयर सेंटर अर्थात राधा साओमी सत्संग, छतरपुर, सावन कृपाल, बुराड़ी, संत निरंकारी बुराड़ी को संबंधित संस्थाओं को वापस सौंपा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि इन कोविड केयर सेंटरों में चिकित्सा उपकरण और मेडिकल स्टोर को उन अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां इसकी आवश्यकता होगी। ऐसे उपकरणों और भंडारों की उचित सूची तैयार की जाएगी।”
हालांकि, कोविड अस्पतालों में अनुबंध पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं को साल के अंत तक बढ़ा दिया गया है। डीडीएमए ने डीटीसी द्वारा आउटसोसिर्ंग के आधार पर 12 ऑक्सीजन टैंकरों को संचालित करने का भी निर्देश दिया है। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है, “कोविड अस्पतालों में स्वीकृत रिक्त पदों के खिलाफ संविदा/आउटसोर्स जनशक्ति को 31 दिसंबर, 2022 तक केवल कोविड अस्पतालों में लगाने की अनुमति है।” डीडीएमए ने कहा, “डीटीसी द्वारा आउटसोसिर्ंग के आधार पर 12 ऑक्सीजन टैंकरों का संचालन किया जा सकता है। 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडरों का उपयोग आउटसोसिर्ंग के आधार पर भी किया जाना चाहिए।”