अमरोहा में नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी दरिंदे को 38 दिन में 25 साल की कैद
अमरोहा : यूपी में अमरोहा जिले में सौ रुपये का लालच देकर 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 38 दिन में केस की सुनवाई पूरी की। दोषी को 25 साल जेल व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धनराशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को सौंपने का आदेश दिया। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी मुरादाबाद जेल में था।
10 जून 2023 की घटना हसनपुर शहर के एक मोहल्ले की थी। यहां का निवासी एक मजदूर रोजगार के सिलसिले में कहीं बाहर गया था। घर में उसकी पत्नी व 11 वर्षीय बेटी अकेली थी। मां ने रिपेयर के लिए मैकेनिक को दिया फोन लाने के लिए बेटी को पास की ही एक दुकान पर भेजा। आरोपी दानिश ने सौ रुपये का लालच देकर मजदूर की बेटी को रास्ते से अपने घर लेता गया। दानिश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर चालान किया। डॉ.कपिला राघव की कोर्ट ने दानिश को दोषी माना। मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए दोषी सजा सुनाई।