सुप्रीम कोर्ट ने कहा सलमान खान ने नहीं खरीदा 25 करोड़ में न्याय
दस्तक टाइम्स एजेंसी/ सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ उन आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी जिनमें कहा गया था कि अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए ‘दबंग खान’ ने 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि बॉलीवुड अभिनेता और उनके परिजनों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेतुके और तथ्यहीन हैं। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कोर्ट शर्मा की दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आया और उसने याचिका खारिज कर दी।
शर्मा की दलील थी कि सलमान के पिता सलीम खान ने एक समाचार पत्र को बताया था कि उन्होंने हिट एंड रन मामले में अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि सलीम खान की यह स्वीकारोकित न्यायपालिका का मजाक है और इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने इस तथ्य की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति केहर ने कहा, ‘‘सलमान के पिता ने यह कहां कहा है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए में न्याय खरीद लिया है। उनका कहना था कि उन्होंने इतनी राशि वकीलों पर खर्च की है। आपके (याचिकाकर्ता के) आरोप निराधार हैं और यह याचिका खारिज की जाती है।’’
गौरतलब है कि हिट एंड रन मामले में निचली अदालत ने सलमान को दोषी ठहराया था, लेकिन बम्बई हाईकोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, जबकि सलमान ने भी कैविएट दायर करके कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए।