‘INDIA गठबंधन अब ये ‘बुलडोजर न्याय’ संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा’, 3 नए आपराधिक कानूनों पर बोले मल्लिकार्जुन खरगे
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि इन तीनों कानून को विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करने के बाद पारित कराया गया था, लेकिन अब ‘इंडिया’ गठबंधन इस तरह से ‘‘बुलडोजर न्याय” संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा।
बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने कहा कि “चुनाव में राजनीतिक एवं नैतिक झटके के बाद (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी जी और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के नेता संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून लागू हो रहे हैं, वे 146 सांसदों को निलंबित कर जबरन पारित किए गए।”
उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ गठबंधन अब ये ‘‘बुलडोज़र न्याय” संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आपराधिक कानूनों के संदर्भ में चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में कार्यस्थगन का नोटिस दिया है।