टॉप न्यूज़राष्ट्रीय

रेल यात्रियों के लिए नई चेतावनी: वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को अब reserved कोच में यात्रा की अनुमति नहीं, रास्ते में उतार सकता है TTE

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का ऐलान किया है जो वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खास है। रेलवे ने अब वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को reserved कोच में यात्रा करने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है। इस नए नियम के तहत, वेटिंग टिकट वाले यात्री AC और स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे और उन्हें रास्ते में उतारा जा सकता है।

वेटिंग टिकट पर reserved कोच में की यात्रा
रेलवे प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि वेटिंग टिकट के यात्रियों को reserved डिब्बों में यात्रा करने से रोका जा सके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि यात्रियों ने वेटिंग टिकट पर reserved कोच में यात्रा की है, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा हुई है। रेलवे का उद्देश्य वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को reserved कोच में यात्रा करने से रोकना और सभी यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाना है। हालांकि, रेलवे ने इस नियम के आधिकारिक तौर पर लागू होने की तारीख की घोषणा नहीं की है।

जुर्माना और कार्रवाई
नए नियम के तहत, यदि वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहा कोई यात्री reserved कोच में पाया जाता है, तो TTE उस पर जुर्माना लगा सकते हैं।

  • AC कोच में: ऐसे यात्रियों पर 440 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • स्लीपर कोच में: जुर्माना 250 रुपये तक हो सकता है।
    इसके अतिरिक्त, TTE के पास यह विकल्प भी होगा कि वह यात्री को जनरल कोच में भेज दें या फिर अगले स्टेशन पर उतार दें। यह नियम सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी यात्रियों को उनके reserved कोच में यात्रा की सुविधा मिले और वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वालों को उचित व्यवस्था के तहत यात्रा की सुविधा प्राप्त हो।

Reserved कोच में यात्रा की बनाई योजना
इस नए नियम के लागू होने से यात्रियों को निश्चित रूप से कुछ असुविधाएं हो सकती हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने वेटिंग टिकट पर reserved कोच में यात्रा की योजना बनाई थी। रेलवे का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी यात्रियों की यात्रा सुगम और व्यवस्थित हो, और वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वालों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

Related Articles

Back to top button