उत्तराखंड

उत्तरकाशी : मस्जिद के विरोध में हुए बवाल पर अब तक 200 लोगों पर FIR, धारा-163 लागू

उत्तरकाशी: जहां एक तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते गुरुवार को एक मस्जिद के ख़िलाफ़ निकाली गई ”जन आक्रोश” रैली के दौरान हुए पथराव के मामले में पुलिस ने अब तक 8 नामज़द और 200 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है। वहीं इस रैली में हिंसा भड़कने से कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं।

जानकारी दें कि, उत्तरकाशी में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर बीते गुरुवार को को हिंदू संगठन द्वारा निकाली गयी विरोध रैली के दौरान हुए पथराव के मामले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं स्थिति तनावपूर्ण होने के मद्देनजर प्रशासन ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।

इस बाबत उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है जिसके तहत पांच या पांच से अधिक लोगों के इकटठा होने, धरना प्रदर्शन करने तथा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने यहां कहा कि संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा निकाली जाने वाली रैली के लिए सशर्त अनुमति दी गयी थी लेकिन प्रदर्शनकारी दूसरे मार्ग पर जाने के लिए अड़ गए और अवरोधकों को हटाने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा था कि, इसी दौरान प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से तितर-बितर करना पड़ा। श्रीवास्तव ने कहा कि इस दौरान कुल आठ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आयी जिसमें निरीक्षक आशुतोष सिंह और हवलदार अनिल कुमार गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी भी इसमें घायल हुए हैं।

SP श्रीवास्तव ने कहा था कि जिले में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। उन्होंने जनता से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। इस बीच, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में हिंदू संगठनों के आह्वान पर बीते शुक्रवार शाम तक बाजार पूर्ण रूप से बंद रहे थे। इधर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आगामी 4 नवंबर को उत्तरकाशी में महापंचायत आयोजित करने का निर्णय भी लिया है।

जानकारी दें कि नगर के बाड़ाहाट क्षेत्र में बनी मस्जिद को प्रदर्शनकारी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बता रहे हैं और उसे हटाए जाने की मांग पर रहे हैं जबकि जिला प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि मस्जिद पुरानी है और मुस्लिम समुदाय के लोगों की भूमि पर बनी हुई है। इस संबंध में भटवाड़ी के उपजिलाधिकारी मुकेश चंद रमोला की एक रिपोर्ट के हवाले से उत्तरकाशी के जिलाधिकारी कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह स्पष्टीकरण दिया गया है ।

इस बीच कांग्रेस ने राज्य की धामी सरकार पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का संगीन आरोप लगाया है, जबकि BJP ने इसे अवैध कब्ज़ों के विरोध का परिणाम बताया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने इलाक़े में फ्लैग मार्च किया और धारा-163 लागू की है।

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