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Kanpur News: बिना HSRP वाले वाहनों पर सख्ती, 15 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा PUC सर्टिफिकेट

कानपुर में वाहन मालिकों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों को 15 अप्रैल के बाद प्रदूषण अवमुक्त प्रमाण-पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग के इस फैसले से हजारों वाहन मालिकों पर सीधा असर पड़ेगा।

एआरटीओ ने जारी किए स्पष्ट निर्देश

एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि यह नियम उन वाहनों पर लागू होगा, जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उपलब्ध है लेकिन अभी तक लगवाई नहीं गई है। हालांकि जिन वाहन मॉडलों के लिए फिलहाल HSRP उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस व्यवस्था से अस्थायी छूट दी गई है।

PUC पोर्टल पर की गई तकनीकी व्यवस्था

परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से PUC सर्टिफिकेट जारी करने वाले पोर्टल में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए हैं। इसके तहत 15 अप्रैल से ऐसे वाहनों का PUC सर्टिफिकेट स्वतः जारी नहीं होगा, जिनमें HSRP नहीं लगी होगी।

वाहन मालिकों को दी गई सलाह

विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह कदम सड़क सुरक्षा और वाहन पहचान प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर

इस नई व्यवस्था से न केवल वाहन सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी। नियम लागू होने के बाद बिना HSRP वाले वाहनों के लिए PUC बनवाना संभव नहीं होगा।

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