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रामपुर डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद

सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर बचाव पक्ष की तरफ से बहस शुरू

रामपुर। सपा के दिग्गज नेता आजम खां को 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर कोर्ट ने दो साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 के दौरान थाना भोट में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान सपा नेता ने तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी।

कोर्ट ने सपा नेता को दोषी करार दिया
शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आजम खां को दोषी करार देते हुए दो साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनाई गई सजा बढ़ाने को लेकर दायर अपील पर बचाव पक्ष की तरफ से बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बहस की। उनकी बहस अभी जारी है।

अगली सुनवाई 18 मई तय
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख तय की है। सपा नेता आजम खा के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की है।

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