खरीफ फसल का बीमा 31 जुलाई तक कराए
प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध किसी भी जानकारी के लिए कृषक टोल फ्री नं0-14447, व्हाटस एप नं0-7065514447 एवं फसल बीमा पॉर्टल https//:pmfby.gov.in पर भी सम्पर्क कर सकते हैं
Ghaziabad News: प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों का 31 जुलाई 2026 तक बीमा कराना होगा। ये जानकारी उप कृषि निदेशक राम जतन मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में जानकारी/जिज्ञासा/समस्या के लिए किसान कॉल सेंन्टर टोल फ्री नंबर, व्हाटस एप नंबर एवं फसल बीमा पॉर्टल पर सम्पर्क करना होगा।
प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में जानकारी
उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ और बिजली गिरने आदि से फसलों को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए चलाई जा रही प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में जानकारी,समस्याओं के समाधान के लिए किसान कॉल सेंन्टर का टोल फ्री० नं०-0522-2317003 संचालित किया गया है। जिस पर बीमा कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा कृषकों द्वारा किए गए प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध किसी भी जानकारी के लिए कृषक टोल फ्री नं0-14447, व्हाटस एप नं0-7065514447 एवं फसल बीमा पॉर्टल https//:pmfby.gov.in पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
इन प्राकृतिक आपदाओं में मिलेगी प्रतिपूर्ति
उन्होंने जनपद गाजियाबाद के सभी किसानों से अनुरोध किया है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे-ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बिजली गिरने आदि से फसलों को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों का 31 जुलाई 2026 तक बीमा कराया जा सकता है।



