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चारा घोटाले में लालू को पाँच साल कैद व 25 लाख जुर्माना

yadavरांची। चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पांच साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र  और जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को चार-चार साल कैद की सजा दी है। जगन्नाथ मिश्र पर दो लाख रुपए और जगदीश शर्मा पर पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लालू और जगदीश शर्मा संसद की अपनी सदस्यता गवां बैठेंगे। अगले 11 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। दस जुलाई 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार दो साल से अधिक कैद की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता खत्म करने और छह साल के लिए उन्हें चुनाव न लड़ने के अयोग्या घोषित करने के मददेनजर आज से लालू की सदस्यता खत्म हो जाएगी। लालू को सजा सुनाए जाने के बाद आरजेडी में हलचल बढ़ गई है। पार्टी ने एक अहम बैठक छह अक्तूबर को बुलाई है। रांची में बनाए गए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई। लालू समेत ज्यादातर आरोपियों ने बिरसा मुंडा जेल में लगे विडियो स्क्रिीन पर कोर्ट की कार्रवाही देखी। सजा सुनाए जाने के बाद लालू ने कहा कि मुझे शक था कि यही सजा मिलेगी। इस पर कोर्ट ने कहाकि वह हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

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