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आप के विधायक सोमनाथ भारती बाइज्जत हुए बरी, जानें क्या है मुकदमा

आप के विधायक सोमनाथ भारती बाइज्जत हुए बरी, जानें क्या है मुकदमा

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को दिल्ली की अदालत ने आज अफ्रीकी मूल की महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले में बरी कर दिया है।

आपको बता दें कि काफी समय से अफ्रीकी मूल की महिलाएं अदालत में अपना बयान दर्ज करने नहीं आ रही थी जिसके चलते कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सोमनाथ भारती को आज बाइज्जत बरी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को वर्ष 2014 में शिकायत मिली थी कि खिड़की एक्सटेंशन में रह रहीं अफ्रीकन मूल की कुछ महिलाएं ड्रग्स और प्रॉस्टिट्यूशन का रैकेट चला रहीं हैं।

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इसके बाद सोमनाथ अपने समर्थकों के साथ भीड़ लेकर खिड़की एक्सटेंशन पहुंच गए। उन पर आरोप था कि सोमनाथ भारती ने उन महिलाओं के घर पर गैरकानूनी तरीके से छापा मारा था।

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सोमनाथ भारती पर यह भी आरोप लगाया था कि रेड के दौरान सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों ने अफ्रीकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी, धमकी और मारपीट भी की थी। इस मामले में सोमनाथ  के अलावा 16 अन्य लोगों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी।

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