रायपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डाॅ.एस. भारतीदासन ने छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सन शाईन इंफ्राबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राजवीर सिंह पिता हरीविलास सिंह के स्वामित्व की संपत्ति कुर्क करने का सोमवार को आदेश दिया है।
ग्राम चिरहुलडीह वार्ड नं. 15 स्वामी आत्मानंद वार्ड तहसील व जिला रायपुर के जी.ई.रोड में स्थित नेशनल कार्पोरेट पार्क के तीसरी मंजिल में कर्मिशियल यूनिट (शाप/आफिस) नं. 315 व 316 रकबा 2318 वर्गफीट को कुर्क किये जाने हेतु अतः कालीन आदेश दिया है।
प्रतिवेदन में बताया गया
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिया है। प्रतिवेदन में बताया गया हैं कि थाना आजाद चैक में अपराध क्रमांक 22/16 के तहत छत्तीसगढ़ निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 एवं चिटफंड और धन परिचालन पाबंदी स्कीम अधिनियम 1978 की धारा 4,5 के तहत सन शाईन इंफ्राबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर्स एवं मैनेजर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था।
प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण, बंटाकन, सीमांकन एवं विक्री पर रोक लगाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी रायपुर, तहसीलदार रायपुर एवं जिला पंजीयन रायपुर को निर्देश दिये थे। यह संपत्ति कंपनी के डायरेक्टर राजवीर सिंह द्वारा निक्षेपकों द्वारा जमा की गई राशि से खरीदी गई थी।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन, अनावेदक का जवाब, अभियोजन का कथन एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 में दिए प्रावधानों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों के अनुसार इस अपराध में कुल 1965 निवेशकों द्वारा 2270 पालिसी और बाॅन्ड कराकर कुल 4,10,00,000.00 रूपये निवेश किया गया है, का लेख किया गया।
विवेचना के निष्कर्षो पर पाया गया
सन शाईन इंफ्राबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर्स में निवेशकों की राशि को वापस नहीं किया। निवेश की गई राशि कुर्की के माध्यम से वापस किये जाने हेतु यह आदेश जारी किया है।