हिमाचल प्रदेश

दीपावली से पहले हिमाचल में पटाखों को लेकर सख्ती, अवैध बिक्री-भंडारण पर होगी कार्रवाई; प्रशासन ने जारी किए निर्देश

शिमला: दीपावली पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने पटाखों और आतिशबाजी की अनधिकृत बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आम जनता, व्यापारियों और पटाखा विक्रेताओं से कहा है कि आतिशबाजी से जुड़ी सभी गतिविधियां विस्फोटक अधिनियम, 1884, विस्फोटक नियम, 2008 और सक्षम प्राधिकारी से मिली लाइसेंस या अनुमति की शर्तों के अनुसार ही की जाएं।

लाइसेंसधारक विक्रेताओं को इन नियमों का करना होगा पालन

प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं को अपने लाइसेंस वैध और नवीनीकृत रखने के निर्देश दिए हैं। पटाखों की बिक्री और भंडारण केवल अधिकृत परिसरों में तथा लाइसेंस में निर्धारित मात्रा और शर्तों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

विक्रेताओं को अपने परिसर और भंडारण स्थलों पर अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा, आपातकालीन प्रवेश और निकास समेत सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने होंगे। लाइसेंस प्राप्त परिसर में रखे जाने वाले पटाखों की मात्रा और प्रकृति भी लाइसेंस में निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।

बिना लाइसेंस वाले परिसरों, आवासीय भवनों या अस्थायी ढांचों में पटाखों का भंडारण, बिक्री अथवा प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। लाइसेंसधारकों को अपने लाइसेंस और निर्धारित अभिलेख निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखने होंगे तथा सक्षम अधिकारियों के निरीक्षण में पूरा सहयोग करना होगा।

नियम तोड़े तो जब्ती से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक कार्रवाई

प्रशासन के मुताबिक नियमों या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर अनधिकृत पटाखों को जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण समेत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बाजारों और संवेदनशील इलाकों में होगी निगरानी

उपायुक्त ने संबंधित उपमंडल दंडाधिकारियों (SDM) और पुलिस अधिकारियों को बाजारों, लाइसेंस प्राप्त परिसरों, पटाखा भंडारण स्थलों तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

आम लोगों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं पटाखों की अनधिकृत बिक्री या भंडारण की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

निर्धारित समय में ही करनी होगी आतिशबाजी

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की ओर से पटाखों के उपयोग और आतिशबाजी को लेकर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि पटाखे केवल निर्धारित समयावधि में ही चलाए जाएं और सक्षम प्राधिकारियों की ओर से जारी अन्य सभी दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाए।

उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए सुरक्षित, कानूनसम्मत और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से दीपावली मनाने का आग्रह किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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