झारखण्ड

सोरेन सरकार को बड़ा झटका! JPSC-JSSC परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

रांची: झारखंड सरकार की ओर से JPSC की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों और नवनियुक्त अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के इस आदेश से उन अधिकारियों को राहत मिली है, जिन्होंने नियुक्तियां रद्द किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा।

हाई कोर्ट से जिन याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है, उनमें सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी शामिल हैं। इन्हीं की ओर से सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की गई थी।

JPSC से चयनित अधिकारियों ने दी थी चुनौती

JPSC परीक्षा के जरिए चयनित होकर नौकरी कर रहे कई अधिकारियों ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाकर फिलहाल याचिकाकर्ताओं को राहत दी है। इस आदेश के बाद JPSC के जरिए चयनित होकर नियुक्त हुए अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है।

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