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30 जून तक नहीं पैन-आधार लिंक नहीं किए तो जुलाई से लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना, जानें आसान स्टेप

नई दिल्‍ली: पैन और आधार कार्ड लिंक करने को लेकर सरकार की तरफ से 30 जून तक की अंतिम तारीख दी गई है। जो व्यक्ति अपना पैन और आधार कार्ड लिंक नही करेगा उसे 1 जुलाई से 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा बीते वित्‍तवर्ष का आईटीआर (ITR) भी भरने की डेट भी आ चुका है। आप भी अगर अबतक अपने रोज मर्रा की जिन्दगी में काम आने वाले पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link)नही किया है तो, जल्द लिंक करें और बड़े जुर्माने से बचिए।

आपको बता दें कि, पैन और आधार को लिंक करने की वास्‍तविक समय सीमा 31 मार्च, 2022 थी, जिसके बाद सिर्फ 500 रुपये का जुर्माना लिया जा रहा है। लेकिन यदि 30 जून तक आप अपना पैन-आधार लिंक करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना सरकार को चुकाना पड़ेगा। सीबीडीटी के अनुसार, अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो अपना आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे। इससे आपका रिफंड अमाउंट भी अटक सकता है, क्‍योंकि आयकर कानून के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. ऐसे में आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्‍शन में अपने पैन का इस्‍तेमाल भी नहीं कर सकेंगे।

गौरतलब है कि, केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड ने पिछले दिनों जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि, जिन्होंने अपना पैन-आधार अभी लिंक नहीं किया है, वे आगामी 30 जून तक 500 रुपये का जुर्माना भरकर लिंक कर सकते हैं। इसके बाद 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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