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गोड्डा में हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास

गोड्डा/झारखंड: गोड्डा की एक अदालत ने शुक्रवार को एक चाय दुकानदार की पीट-पीकर हत्या करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी एवं उनपर 10- 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। जिला जज प्रथम शिवपाल सिंह ने गंगटा गुम्मा के मुकेश रमाणी एवं भूजल उर्फ मंजूल रमाणी को एक चाय दुकानदार की हत्या का दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी। अदालत ने उनपर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को मृतक की पत्नी एवं बच्चे के पुनर्वास के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इस घटना के सिलसिले में 15 मई 2008 को नगर थाने में मृतक की पत्नी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि 13 मई 2008 को आठ बजे सुबह आरोपी व्यक्ति दुकान पर पहुंचे और उन्होंने उसे चाय पिलाने के लिए कहा।

जवाब में दुकानदार ने कहा कि जो पहले आया है वह उसी को पिलायेगा। इसी बात पर मुकेश रमाणी एवं भूजल उर्फ मंजूल रमाणी ने धमकी दी कि जिस तरह उन्होंने शुक्ला डीलर का हाथ -पैर तोड़ दिया था, वही हाल वे दोनों उसका भी करेंगे। बाद में 15 मई 2008 को जब शिकायतकर्ता का पति हराधन रमाणी चाय बेच रहा था आरोपी दूकान पर आये और वे उसके साथ लाठी- डंडे एवं लोहे की छड़ से मारपीट करने लगे।

इस पिटाई के चलते हराधन रमानी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मुकदमे में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष दस गवाहों का परीक्षण कराया गया। उसके उपरांत न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी एवं उनपर 10-10 हजार र रूपये जुर्माना लगाया।

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