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LPG सब्सिडी के लिए जमा करने होंगे ये कागजात

एंजेंसी/ lpggas_650x425_08301_146276163753_650x425_050916081449जल्द ही आपको रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी पाने के लिए अपने एलपीजी डीलर को इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी देनी होगी.

केंद्र सरकार की गिव इट अप स्कीम के बहुत कामयाब नहीं होने की सूरत में पेट्रोलियम मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से मंत्रालय को इनकम टैक्स एक्ट के तहत आईटीआर के तहत रिसीवर बनाए. ताकि उन लोगों को सब्सिडी न दी जाए जिनका सालाना वेतन 10 लाख से अधिक है.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीबीडीटी को लिखा पत्र
पेट्रोलियम मंत्रालय ने पिछले हफ्ते सीबीडीटी को लिखा था कि ‘एलपीजी उपभोक्ताओं की टैक्सेबल इनकम की जानकारी रसोई गैस पर सब्सिडी लागू करने को लेकर काफी महत्वपूर्ण है. इसके जरिए उच्च आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा.

आयकर विभाग से मांगी जानकारी
इस पत्र में यह अनुरोध भी किया गया है कि ‘मंत्रालय को आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत अधिसूचित किया जाए जिससे जनता के हित में रसोई गैस उपभोक्ताओं की कर योग्य आय से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सके.’ आईटी अधिनियम के तहत आयकर विभाग को आय विवरण की जानकारी देने की मनाही है, जब तक कि केंद्र सरकार किसी अधिकारी, प्राधिकारी को कानून के तहत अपने काम के लिए इस जानकारी को हासिल करने की अनुमति नहीं देती.

 

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