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पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आरोपित दिलीप की मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दिलीप की मृत्यु के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दिलीप की मृत्यु के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कई हत्या के आरोपित दिलीप पुत्र भावसिंह देवल जाति पटेरिया निवासी ग्राम खरेड़ी डुंगरी फल्या थाना ग्रामीण दाहोद जिला दाहोद गुजरात की मृत्यु के संबंध में कलेक्टर गोपालचंद डाड ने शनिवार को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देते हुए अनुविभागीय रतलाम अभिषेक गेहलोत को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली एवं मानव अधिकार आयोग भोपाल द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार प्रकरण में मजिस्ट्रेट जांच की जाना है। घटना के संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करना हो तो वह अपने साक्ष्य व प्रमाण जांच अधिकारी के न्यायालय में 8 दिसंबर के पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

दिलीप देवल के खिलाफ प्रकरण दर्ज

स्टेशन रोड थाना पुलिस के अनुसार थाना औद्योगिक क्षेत्र के अपराध क्र.602/20 धारा 302 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का आरोपित दिलीप पुत्र भावसिंह देवल निवासी ग्राम खरेड़ी डुंगरी फल्या दाहोद थाना दाहोद हाल मुकाम मिडटाउन द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किए, जिससे पुलिस की जवाबी कार्यवाही में आरोपी दिलीप देवल की गोली लगने से मृत्यु हो गई।

वहीं उप निरीक्षक अयुब खान, अनुराग यादव, आरक्षक विपुल भावसार, हिम्मतसिंह, बलराम पाटीदार घायल हो गए। स्टेशन रोड पुलिस ने शासन तरफ द्वारा निरीक्षक किशोर पाटनवाला की रिपोर्ट पर मृतक दिलीप देवल के खिलाफ धारा 307 भादवि 25/27 आयुध अधि. के तहत प्रकरण दर्ज किया।

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